« डीसीएलआर पर लगे आरोपों को लेकर जिला प्रशासन सख्त, तीन सदस्यीय जांच टीम गठित « SBI Sanjeevani – Clinic on Wheels Organizes Free Health Camp in Dhusmar, Katihar « 80वें स्वतंत्रता दिवस पर महेश्वरी एकेडमी में हुआ भव्य ध्वजारोहण समारोह, मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने फहराया तिरंगा « SBI संजीवनी परियोजना के तहत कटिहार में मनाया गया 80वाँ स्वतंत्रता दिवस « विश्व हिंदू परिषद की जिला कार्य समिति बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन « पैरों से लिखकर शिक्षक बनने का सपना संजो रही कटिहार की लक्ष्मी, हौसले की मिसाल बनी 13 वर्षीय दिव्यांग छात्रा « स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर महेश्वरी एकेडमी के मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल « डी सी आर भवन कटिहार में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सोलर मेला का आयोजन किया गया « विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया जाएगा « शहीदों को जिला पदाधिकारी, कटिहार ने श्रद्धांजलि दी
«Back
कटिहार शहर में जाम और अतिक्रमण पर सख्ती, नगर आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश
  • Latest News
  • 2025-12-18 12:20:04
  • सैयद शादाब आलम

कटिहार शहर में जाम और अतिक्रमण पर सख्ती, नगर आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश

कटिहार। नगर निगम कटिहार के नगर आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 16 दिसंबर 2025 को निगम की सभी प्रशाखाओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की प्रमुख समस्याओं, खासकर लगातार बढ़ रही जाम की स्थिति और अतिक्रमण को लेकर गंभीर चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


बैठक में निर्देश दिया गया कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों पर रखी गई भवन निर्माण सामग्री, भवन अवशिष्ट सामग्री और अन्य अवरोधक सामान को तत्काल हटवाया जाए। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों से दंड की राशि भी वसूल की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि सड़कों पर सामग्री रखने के कारण न केवल जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, बल्कि आम नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


नगर आयुक्त ने भवन उपविधि 2014 एवं 2022 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना नियमों के नहीं होना चाहिए। शहर में स्थित बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल, जिनमें पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, उन पर भी जुर्माना लगाने एवं विधि-सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान शहर के ट्रैफिक दबाव को और बढ़ा रहे हैं।


बैठक में बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसे मामलों में एक लाख से लेकर दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जाए, अन्यथा संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।